केरल
केरल हाई कोर्ट ने एल्धोस कुन्नापिलिल को हर दिन पुलिस के सामने पेश होने का दिया निर्देश
Ritisha Jaiswal
1 Nov 2022 4:12 PM GMT
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केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोपी कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नापिलिल को मामले की जांच कर रही टीम के सामने प्रतिदिन पेश होने का निर्देश दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोपी कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नापिलिल को मामले की जांच कर रही टीम के सामने प्रतिदिन पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने विधायक को प्रतिदिन सुबह नौ बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा 20 अक्टूबर को एक सत्र अदालत द्वारा उन्हें दी गई राहत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है। अदालत ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को करेगी। अपनी याचिका में, राज्य ने आरोप लगाया है
कि कांग्रेस विधायक मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि विधायक मामले में गवाहों को धमका रहे थे और उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, केरल में कांग्रेस ने उन्हें केपीसीसी और डीसीसी की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता ने दावा किया कि कुन्नापिलिल ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को निपटाने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की।
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