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अदालत ने एक घटना का भी हवाला दिया जिसमें एक आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के दौरान हथियार लाया गया था।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में डॉक्टरों और मजिस्ट्रेट के समक्ष युद्धस्तर पर पेश करने के प्रोटोकॉल को लागू करे. हालांकि राज्य सरकार ने डॉक्टरों और न्यायविदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करने वाले प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, अदालत ने कहा कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती है।
अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोट्टारक्करा तालुक अस्पताल में एक जूनियर चिकित्सक डॉ वंदना दास की एक व्यक्ति द्वारा हत्या के बाद स्वत: संज्ञान लिया गया था, जिसे पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए उसके सामने पेश किया था।
सुरक्षा प्रोटोकॉल के तेजी से कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए, अदालत ने कोट्टारक्कारा हमले के बाद रिपोर्ट की गई इसी तरह की घटनाओं की ओर इशारा किया। अदालत ने एक घटना का भी हवाला दिया जिसमें एक आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के दौरान हथियार लाया गया था।
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