केरल

केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जेब्रा क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

Rani Sahu
10 Feb 2023 10:48 AM GMT
केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जेब्रा क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा
x
कोच्चि, (आईएएनएस)| केरल हाईकोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए अधिकारियों को क्रॉसिंग जोन का इस्तेमाल करते समय पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने उस सड़क हादसे के मामले पर सुनवाई की, जिसमें एक पुलिस वाहन ने जेबरा क्रॉसिंग के जरिए रोड पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की मौत हो गई।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि मामला सड़कों और उनका उपयोग करने वाले ड्राइवरों के मुद्दों को उजागर करता है।
न्यायमूर्ति ने कहा, हमारी सड़कें अभी भी पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मामले में अपर्याप्त हैं। पैदल यात्री क्रॉसिंग को शायद ही कभी ठीक से चिन्हित किया जाता है और यहां तक कि जहां क्रॉसिंग होती भी है, तो चालक द्वारा उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यह अदालत शिक्षार्थी चालकों को सिखाए जा रहे 'जेब्रा क्रॉसिंग' से संबंधित नियमों से पूरी तरह अवगत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्हें कभी लागू नहीं किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा, पैदल यात्री क्रॉसिंग को चिन्हित किया जाना चाहिए और सभी मुख्य सड़कों पर लागू किया जाना चाहिए, यह संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य है।
--आईएएनएस
Next Story