केरल
केरल उच्च न्यायालय ने अपने ही भाई द्वारा गर्भ धारण की गई नाबालिग लड़की के गर्भपात की अनुमति दी
Rounak Dey
22 May 2023 5:25 PM GMT

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चिकित्सीय जटिलताएँ उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मांगी गई अनुमति अपरिहार्य है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई तो विभिन्न सामाजिक और चिकित्सीय जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने कहा कि लड़की की जांच के लिए गठित एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को जारी रखने से 15 वर्षीय पीड़िता के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने की संभावना थी।" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चा अपने ही भाई-बहन से पैदा हुआ है, विभिन्न सामाजिक और चिकित्सीय जटिलताएँ उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मांगी गई अनुमति अपरिहार्य है।
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Rounak Dey
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