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Kochi कोच्चि: केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कर चोरी के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस भेजा है। जीएसटी विभाग के अनुसार, यह पाया गया है कि आईएमए अपनी बैलेंस शीट में हेराफेरी करके कर चोरी में लिप्त है। आईएमए कार्यालय में की गई छापेमारी के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने ऐसी बैलेंस शीट जब्त की, जिसमें प्रविष्टियां गलत थीं। प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन हेराफेरियों के जरिए 45 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई। आईएमए के अनुसार, संगठन चैरिटेबल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसलिए कर छूट के लिए पात्र है। हालांकि, यह बताया गया है कि संगठन कई अन्य तरीकों से भी लाभ कमा रहा है।
जीएसटी विभाग ने केरल उच्च न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि आईएमए की गतिविधियां किसी चैरिटेबल सोसाइटी या क्लब से परे हैं। आईएमए ने जीएसटी विभाग द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें संगठन की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सौंपने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज किये जाने के बाद जीएसटी विभाग ने आईएमए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।"
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SANTOSI TANDI
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