
तिरुवनंतपुरम: राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग ने सरकारी विभागों, एजेंसियों और स्थानीय स्वशासन विभागों से 1 अप्रैल, 2025 से लागू जीएसटी-टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने को कहा है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 37 के अनुसार मासिक टीडीएस रिटर्न जीएसटीआर-7 तालिका-3 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार से चालान विवरण तालिका-3 में घोषित किया जाना है। 1 अप्रैल से जीएसटीआर-7 रिटर्न में प्रत्येक चालान के लिए अलग-अलग घोषणाएं की जानी चाहिए। जीएसटी पंजीकरण वाले आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को भुगतान के समय टीडीएस कटौती करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्ति या कार्य से संबंधित चालान उनके पास हों। यदि आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत है, तो चालान के बजाय आपूर्ति का बिल प्रस्तुत किया जाना है। अग्रिम भुगतान के मामले में रसीद वाउचर अनिवार्य है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को आपूर्ति के समय दस्तावेज सौंपने चाहिए और सरकारी विभाग या एलएसजी के अधिकारियों को इसे एकत्र करना चाहिए।





