केरल
Kerala : ग्रीष्मा को अपहरण के लिए 10 साल, जांच को गुमराह करने के लिए
Mohammed Raziq
21 Jan 2025 1:25 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: शेरोन हत्याकांड में पहली आरोपी ग्रीष्मा को मौत की सजा के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने हत्या के इरादे से अपहरण करने के लिए उसे 10 साल कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा जांच को गुमराह करने के लिए 5 साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रीष्मा के मामा और दूसरे आरोपी निर्मलकुमारन नायर को 3 साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने पाया कि ग्रीष्मा ने बहुत ही सोच-समझकर अपराध को अंजाम दिया। सजा सुनाए जाने के बाद शेरोन का परिवार अदालत कक्ष में ही फूट-फूट कर रोने लगा। वे अदालत के बाहर हाथ जोड़कर खड़े होकर आभार व्यक्त कर रहे थे।
अदालत ने ग्रीष्मा की उम्र के आधार पर उसे किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। इससे वह केरल में मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की दोषी बन गई है। नेय्याट्टिनकारा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम बशीर ने यह सजा सुनाई। इससे पहले, अदालत ने ग्रीष्मा (24) को आरोपों का दोषी पाया था। यह फैसला राज्य को झकझोर देने वाले जघन्य अपराध के दो साल बाद आया है। हालांकि, अदालत ने ग्रीष्मा की मां सिंधु को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया। इस बीच, निर्मलकुमारन नायर को सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया। चार्जशीट के अनुसार, ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी जे पी शेरोन राज (23) को मुरियांकारा स्थित अपने घर बुलाया, जहां उसने हर्बल मिश्रण में कीटनाशक मिलाकर उसे जहर दे दिया। कुछ दिनों बाद शेरोन की जहर के कारण मौत हो गई। जांच में पता चला कि ग्रीष्मा का मकसद शेरोन को खत्म करना था, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके परिवार द्वारा एक सैनिक के साथ तय की गई शादी में बाधा बन रही थी। ग्रीष्मा को हत्या, साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया।
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