Kerala Govt: अनुदान प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना किया बंद
Kerala केरल: एक बड़े नीतिगत कदम के तहत केरल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब अनुदान प्राप्त संस्थाओं (सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं) के वेतन, पेंशन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सरकार के वित्त विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन संस्थाओं को अपने संचालन के लिए अपने संसाधनों से ही धन जुटाना होगा। सरकार से वित्तीय सहायता केवल सहायता के रूप में दी जाएगी, कर्मचारियों को नियमित भुगतान की गारंटी के रूप में नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेतन संबंधी दावों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, इन संस्थाओं के प्रमुखों को एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया है।
इस हलफनामे में यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि कर्मचारी वेतन वृद्धि, बकाया या अन्य लाभों के लिए कानूनी कार्रवाई करते हैं तो सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। यदि ऐसे मामले कर्मचारियों द्वारा अदालत में जीते जाते हैं, तो बकाया भुगतान के लिए संस्थाएं स्वयं जिम्मेदार होंगी, न कि सरकार। यह निर्णय आंशिक रूप से इन संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ कानूनी मामलों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। कुछ अदालती मामलों के परिणामस्वरूप सरकार को कर्मचारियों को बड़ी रकम का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, भले ही भुगतान मूल वित्तीय प्रतिबद्धताओं का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए, सरकार को खेल परिषद और आवास बोर्ड के लिए पेंशन सुधारों से संबंधित अदालती आदेश के बाद 35 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना पड़ा। नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-वेतन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन को वेतन व्यय को कवर करने के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।