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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : तिरुवनंतपुरम, छह मई (भाषा) केरल सरकार ने शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए लोगों और हिरासत में लिए गए कैदियों की चिकित्सा जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में मेडिको-लीगल प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में कानून विभाग द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई।प्रोटोकॉल के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति या रिमांड कैदी की मेडिको-लीगल जांच के लिए आवेदन राज्य या केंद्रीय सेवा में सेवारत चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए.केवल उनकी अनुपस्थिति में, एक निजी अस्पताल में एक पंजीकृत चिकित्सक को कार्य सौंपा जा सकता है, इसमें कहा गया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति / रिमांड कैदी एक महिला है, तो यह एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें पुलिस हिरासत में किसी तरह की यातना या शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा और यदि कोई सूचना है तो उसे दर्ज करें।
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