Kerala: राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती
Kerala: केरल: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों द्वारा विधेयकों Bills को मंजूरी न देने और उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र और राज्यपालों के सचिवों से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती challenge दे रहे हैं। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है।