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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने एक ऐसी प्रथा पर सख्ती करने का फैसला किया है जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने साथियों को गारंटर बनाकर बड़ा लोन लेते हैं, उसे चुकाते नहीं हैं और रिटायर हो जाते हैं, फिर भी पेंशन लेते रहते हैं, जबकि लोन की वसूली का बोझ गारंटरों पर आ जाता है।
यह फैसला वित्त विभाग के एक पूर्व अतिरिक्त सचिव के खिलाफ मुख्यमंत्री को मिली शिकायत के बाद लिया गया है। चूंकि मौजूदा नियमों के तहत ऐसी बकाया राशि सीधे पेंशन से वसूलने की इजाजत नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारी की पेंशन रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद सर्विस डिसिप्लिनरी कमेटी ने पेंशन रोकने का आदेश जारी किया।
पूर्व अधिकारी ने सचिवालय कर्मचारी सहकारी समिति से तीन संयुक्त सचिवों के वेतन प्रमाण-पत्रों को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करके ₹60 लाख का लोन लिया था। 2017 में लिया गया यह लोन अधिकारी के 2022 में रिटायर होने तक नहीं चुकाया गया था। लोन न चुकाने पर सहकारी समिति ने गारंटरों के वेतन से कटौती का प्रस्ताव देकर उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने शिकायतें कीं, लेकिन उन्हें बताया गया कि सरकार के पास रिटायर हो चुके अधिकारी की पेंशन से बकाया राशि वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रिटायरमेंट की मौजूदा प्रक्रियाओं में 'लायबिलिटी-फ्री सर्टिफिकेट' (देनदारी-मुक्त प्रमाण-पत्र) के लिए बैंक या सहकारी समिति के लोन शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ग्रेच्युटी से ऐसी राशि वसूलने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
इसके बाद गारंटर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास पहुंचे। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सरकार ने रिटायर हो चुके अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, वह लोन चुकाने को तैयार नहीं थे।
तब मुख्यमंत्री ने पेंशन रोकने का आदेश दिया, जिसे केरल लोक सेवा आयोग (PSC) ने मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा है कि बकाया लोन की देनदारी पूरी होने के बाद लागू ब्याज के साथ पेंशन जारी कर दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, यह कार्रवाई केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम 2A पर आधारित है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखना होता है। चूंकि पेंशन संतोषजनक सेवा आचरण से जुड़ा जीवन भर का लाभ है, इसलिए जो कर्मचारी जानबूझकर लोन नहीं चुकाते और गारंटरों को वसूली की कार्यवाही का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें नियम का उल्लंघन करने वाला माना जा सकता है।
सर्विस डिसिप्लिनरी कमेटी ने माना है कि ऐसा आचरण सेवा नियमों के तहत कदाचार (misconduct) की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सेवा में यह अपनी तरह का पहला मामला है जब इन आधारों पर पेंशन रोकी गई है।
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