केरल
Kerala सरकार ने बीमार आवारा कुत्तों की इच्छामृत्यु को मंजूरी दी
Tara Tandi
17 July 2025 3:01 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: राज्य में बीमार और घायल आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय निकाय इस अभियान का संचालन करेंगे। राज्य में सड़कों पर आवारा कुत्तों के आतंक के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का यह निर्णय एक राहत की बात है। मंत्री एम.बी. राजेश और जे. चिंचू रानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इच्छामृत्यु पशुपालन व्यवहार एवं प्रक्रिया नियम की धारा 8 (ए) के अंतर्गत आती है।
संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी जानवर को मारने का अधिकार देने वाला यह कानून 2023 में लागू हुआ था। आक्रामक कुत्तों को मारने में एक कानूनी बाधा है। केरल में आवारा कुत्तों का राहगीरों पर हमला करना और उन्हें काटना आम बात हो गई है। अधिकारियों के पास कुत्तों के मरने पर रेबीज की जाँच करने का एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। अब यह स्थिति बदल गई है, क्योंकि पशु चिकित्सक की अनुमति से कुत्तों को पकड़कर इच्छामृत्यु दी जा सकती है। सड़कों पर कई कुत्ते बीमार और दुर्बल अवस्था में हैं। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के संबंध में पशु कल्याण, स्थानीय सरकार और विधि विभाग के बीच संयुक्त चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। अगले महीने आवारा कुत्तों का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सितंबर में पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण और लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सड़कों पर नसबंदी के लिए 152 ब्लॉकों में मोबाइल पोर्टेबल एबीसी केंद्र
एक इकाई की लागत 28 लाख रुपये है। ऑर्डर मिलने के बाद, यह दो महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगी।
पंचायत और नगर पालिका वाहन पार्क करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूँढ़ेंगे।
मोबाइल एबीसी केंद्रों के संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस को सीआरपीसी की धारा 107 और आईपीसी की धारा 186 लगाने के निर्देश दिए जाएँगे।
कुत्तों को पकड़ने में 158 प्रशिक्षित लोग हैं। उन्हें प्रत्येक कुत्ते को पकड़ने पर 300 रुपये दिए जाएँगे। नसबंदी के लिए भारतीय पशु चिकित्सा संघ की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
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