केरल

Kerala सरकार ने पुलिस थानों में गिरफ्तारी सूचना अधिकारी नियुक्त किये

Mohammed Raziq
15 May 2025 3:41 PM IST
Kerala सरकार ने पुलिस थानों में गिरफ्तारी सूचना अधिकारी नियुक्त किये
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केरल Kerala : गृह विभाग ने पुलिस थानों में गिरफ्तार व्यक्ति के नाम और पते तथा अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी रखने के लिए गिरफ्तारी सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल मोड सहित किसी भी तरीके से प्रत्येक पुलिस स्टेशन में जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा तय किए गए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी या जिला पुलिस प्रमुख द्वारा तय किए गए प्रत्येक जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक/पुलिस उपनिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी केरल पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तारी सूचना अधिकारी के रूप में काम करेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम 46, 2023) की धारा 37 की उपधारा (बी) राज्य सरकार को प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे के पद का न होने वाला एक पुलिस अधिकारी नामित करने का अधिकार देती है, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, आरोपित अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे प्रत्येक पुलिस थाने और जिला मुख्यालय में डिजिटल मोड सहित किसी भी तरीके से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रावधान के आधार पर अधिकारियों को नामित किया है।
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