केरल
kerala: दहेज देना आपराधिक अपराध नहीं होना चाहिए; सरकार ने हाई कोर्ट से कहा
Tara Tandi
28 Jan 2026 11:52 AM IST

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KOCHI कोच्चि: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि केरल लॉ रिफॉर्म्स कमीशन ने दहेज निषेध अधिनियम में उस प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है जो दहेज देने को एक आपराधिक अपराध बनाता है। सिफारिश में कहा गया है कि दहेज को संपत्ति या सिक्योरिटी के तौर पर माना जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर दूल्हा या उसका परिवार दहेज मांगता है, तो यह एक आपराधिक अपराध बना रहना चाहिए।
यह जानकारी एर्नाकुलम की रहने वाली टेल्मी जॉली द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में दी गई, जिन्होंने अधिनियम की धारा 3 को रद्द करने की मांग की थी, जो दहेज देने को एक अपराध मानती है। चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को 11 फरवरी तक इस मामले में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
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