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Kerala केरल: एक पूर्व सब-इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के मामले में सात साल जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सुनाया। 2015 में, चथनूर पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर रहे आर. मोहनन ने एक दुर्घटना में शामिल दोपहिया वाहन को छोड़ने और FIR दर्ज करवाने के लिए 2,000 रुपये की रिश्वत ली थी।
यह सज़ा तत्कालीन कोल्लम विजिलेंस यूनिट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी. राधाकृष्ण पिल्लई द्वारा दर्ज किए गए मामले में दी गई है। जांच कमिश्नर और स्पेशल जज (विजिलेंस) डॉ. सी.एस. मोहित ने यह फैसला सुनाया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिजू राजन अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
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