केरल
Kerala: वन अधिकारी पर आरोप, हिरासत में मौत की CBI जांच रिपोर्ट खारिज
Tara Tandi
6 Jun 2025 2:32 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: चित्तर, पथानामथिट्टा निवासी पीपी मथाई की वन विभाग के अधिकारियों की हिरासत में हुई मौत के मामले में न्यायालय ने आगे की जांच के आदेश दिए हैं। मथाई की पत्नी शीबा की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। शीबा ने सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को खारिज करने और आगे की जांच के निर्देश देने की मांग की है। विशेष सीबीआई न्यायालय के न्यायाधीश केएस श्रीकुमार ने यह आदेश जारी किया है। न्यायालय ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उप वन अधिकारी राजेश कुमार और वन विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, संतोष और लक्ष्मी आरोपी हैं।
शीबा की याचिका में मांगें इस प्रकार हैं- आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच की जाए। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। इसे हत्या में बदला जाए। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मथाई को हिरासत में लेने के समय अधिकारियों के साथ मौजूद संविदा कर्मचारी चालक और कैमरा टूटने की सूचना देने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जाए। वन विभाग द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को नष्ट करने के मामले में 28 जुलाई 2020 को अधिकारियों ने मथाई को हिरासत में लिया था। उसी शाम मथाई का शव उसके घर के पास एक कुएं में मिला। हालांकि 31 जुलाई को पोस्टमार्टम कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन परिजनों ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना शव को दफनाया नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई जांच शुरू की गई।
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