केरल

Kerala: वन विभाग ने खुफिया इकाई के गठन का आदेश दिया

Usha dhiwar
29 Jan 2025 1:03 PM
Kerala: वन विभाग ने खुफिया इकाई के गठन का आदेश दिया
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Kerala केरल: वन विभाग ने वन खुफिया स्लीपर सेल के गठन का आदेश दिया। वन एवं वन्य जीव क्षेत्र में अपराधों को प्रभावी रूप से समाप्त करने तथा आसूचना की दक्षता में सुधार लाने के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सितंबर 2019 में प्रत्येक वन वृत्त में सूचना संकलन के लिए आसूचना प्रकोष्ठ गठित करने की अनुशंसा प्रस्तुत की थी। पत्र के आधार पर वन विभाग में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से सभी पांच वन वृत्तों - दक्षिणी, उच्च श्रेणी, मध्य, पूर्वी और उत्तरी में वन खुफिया सेल गठित किए गए हैं। सेल गठित कर यह आदेश जारी किया गया। आदेश में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए प्रत्येक सर्किल स्तरीय खुफिया सेल को पांच बीआईटीएफ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खुफिया जानकारी जुटाने में कौशल और योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों में रखा जाना चाहिए और उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, और उन कर्मचारियों को विशेष रूप से या पुनर्नियुक्ति या अन्य सेवा के माध्यम से वन खुफिया स्लीपर सेल में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित सर्किल प्रमुख वन खुफिया स्लीपर सेल को कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश जारी करना चाहिए। इस तरीके से नियुक्त कर्मचारियों को उस कार्यालय में गोपनीय जानकारी एकत्रित करना जारी रखना होगा जिसमें वे वर्तमान में काम करते हैं।
स्लीपर सेल में किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से वन खुफिया स्लीपर सेल में उसकी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लीपर सेल में नियुक्त कर्मचारी द्वारा गोपनीय सूचना के संकलन से संबंधित कार्य के निर्देश एवं नियंत्रण के लिए वन आसूचना प्रकोष्ठ जिम्मेदार होगा। स्लीपर सेल के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित गोपनीय सूचना की सूचना वन आसूचना प्रकोष्ठ को अवश्य दी जानी चाहिए एक समय पर तरीके से। यह जानकारी किसी अन्य अधिकारी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। वन आसूचना प्रकोष्ठ को सर्किल प्रमुख स्लीपर सेल के माध्यम से एकत्रित गोपनीय सूचना को नियमित अंतराल पर संबंधित सर्किल प्रमुख को भेजना चाहिए।
स्लीपर सेल कर्मचारी की ड्यूटी एवं छुट्टी संबंधित कार्यालय प्रमुख के नियंत्रण में रहेगी। वन आसूचना प्रकोष्ठ को यह सत्यापित करना चाहिए कि स्लीपर सेल में नियुक्त कर्मचारी, उनके द्वारा प्रस्तुत गोपनीय सूचनाओं की संख्या, विविधता, गुणवत्ता और सटीकता के माध्यम से संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है या नहीं। सूचना एकत्र करने में मानकों पर खरे न उतरने वाले कर्मचारियों को हटाने की संस्तुति की जानी चाहिए। एक कर्मचारी को एक वर्ष के लिए स्लीपर सेल में रखा जाना चाहिए। यदि उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा तो इसे प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी खुफिया जानकारी जुटाने में असाधारण क्षमता प्रदर्शित करता है, तो विभाग के लाभ के लिए उसकी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए वन खुफिया प्रमुख की सिफारिश पर उसकी सेवा को अधिकतम पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
वन खुफिया स्लीपर सेल के कर्मचारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन और सिफारिश प्रत्येक वर्ष 15 मार्च से पहले सहायक वन संरक्षक खुफिया द्वारा तैयार की जानी चाहिए और वन खुफिया प्रमुख के माध्यम से संबंधित सर्कल प्रमुखों को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
वन विभाग ने आदेश दिया है कि स्लीपर सेल शुरू होने के बाद, यदि इसकी कार्यप्रणाली सत्यापित हो जाती है और यह कुशल पाई जाती है, तो प्रत्येक सर्किल स्तर के स्लीपर सेल में उनकी क्षमता, योग्यता और कार्य में रुचि को ध्यान में रखते हुए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है। बिना कोई पद सौंपे, खुफिया जानकारी जुटाने का काम।
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