x
इस पहले के फैसले में संशोधन किया है और न ही इसे रद्द किया है।
नई दिल्ली: एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के खिलाफ केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा दी गई कानूनी सलाह के आधार पर पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की है। पूर्व वीसी डॉ. राजश्री एमएस ने भी शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत है। हालांकि, समीक्षा याचिका में कहा गया है कि यूजीसी नियम 2010 प्रकृति में सिफारिशों के रूप में माना जाता है और सरकार या विश्वविद्यालय इन निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय और एनवी रमना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2015 में आदेश दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने यूजीसी के नियमों को मंजूरी नहीं दी है, तो राज्य के कानूनों को लागू करना होगा। इसलिए, समीक्षा याचिका में कहा गया है कि डॉ राजश्री की नियुक्ति इस फैसले के अनुसार की गई थी। समीक्षा याचिका पर गौर करते हुए तीन सदस्यीय पीठ ने, जिसने नियुक्ति को रद्द कर दिया था, न तो इस पहले के फैसले में संशोधन किया है और न ही इसे रद्द किया है।
TagsPublic relation latest newspublic relation newspublic relation news webdeskpublic relation latest newstoday's big newstoday's important newspublic relation Hindi newspublic relation big newscountry-world Newsstate wise newsHindi newstoday's newsbig newspublic relationsnew newsdaily newsbreaking newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Neha Dani
Next Story