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1,18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि उन्हें विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया है, उनकी सजा समवर्ती रूप से दी जा सकती है।
कोच्चि: केरल सरकार ने अट्टापडी मधु हत्याकांड में उच्च न्यायालय में अपील दायर कर मांग की है कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्तों को दी गई सजा को हत्या सहित संबंधित धाराओं के तहत अधिकतम सजा तक बढ़ाया जाए. अपील में यह भी तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का हत्या के आरोपों को हटाने का फैसला अवैध है।
अभियुक्तों को मन्नारक्कड़ विशेष अदालत द्वारा गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सरकार की अपील में दावा किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाही या वैज्ञानिक-चिकित्सा-डिजिटल साक्ष्य पर विचार किए बिना सजा दी गई थी।
16वें आरोपी को छोड़कर सभी आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास (आरआई) और जुर्माने की सजा सुनाई गई। पहले आरोपी हुसैन पर 1,05,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बाकी 12 आरोपियों पर 1,18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि उन्हें विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया है, उनकी सजा समवर्ती रूप से दी जा सकती है।
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