केरल
Kerala: महिला निर्देशकों के लिए 7 करोड़ रुपये का फीचर फिल्म पैकेज
Tara Tandi
29 Jan 2026 6:55 PM IST

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KOTTAYAM कोट्टायम: तीसरे रेप केस में विधायक राहुल मामकुट्टथिल को जमानत देने वाले फैसले की डिटेल्स सामने आ गई हैं। जमानत पठानमथिट्टा सेशंस कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने राहुल से हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने, गवाहों को प्रभावित न करने और सोशल मीडिया के ज़रिए कोई धमकी न देने को कहा है।
कोर्ट ने बताया कि राहुल को जमानत इसलिए दी जा रही है क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अब और कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने जमानत आदेश में यह भी कहा कि केस के अगले स्टेज में आरोपी द्वारा जमा किए गए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर आगे विचार किया जाएगा। जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और आदेश में कहा गया है कि राहुल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने आरोपी की इस दलील पर विचार करने के बाद जमानत दी कि रेप के बाद शिकायतकर्ता ने अपना बयान देने में देरी की (एक साल और नौ महीने)।
चूंकि शिकायतकर्ता विदेश में है, इसलिए यह दलील कि अगर राहुल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उसे धमकी देगा, सही नहीं है और इस मामले में कोई अन्य सीधे गवाह नहीं हैं, और इसलिए, अब कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। तिरुवल्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले तीसरे रेप केस में राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अरुंधति दिलीप ने उनकी जमानत याचिका पर आदेश पारित किया। यह फैसला एक बंद कोर्टरूम में दो घंटे की विस्तृत बहस के बाद आया। एम जी देवी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुईं। बचाव पक्ष ने यह साबित करने के लिए डिजिटल सबूत पेश किए, जिसमें सबूत भी शामिल थे, कि राहुल के महिला के साथ सहमति से संबंध थे।
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