केरल

Kerala: कुएं में गिरकर युवक की मौत के मामले में पिता को 10 साल की सजा

Kavita2
11 April 2025 2:59 PM IST
Kerala: कुएं में गिरकर युवक की मौत के मामले में पिता को 10 साल की सजा
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Kerala केरल: चट्टान गिरने से बचने की कोशिश करते समय कुएं में गिरने से मरने वाले युवक के पिता को 10 साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.एम. बेबी (63) को कल्लियूर मुत्तिकाडु वंदितदम स्थित एक घर में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया। बशीर को दण्डित किया गया। बेबी के बेटे संतोष (30) की हत्या कर दी गई। यह घटना 27 मार्च 2014 को प्रातः 2 बजे घटित हुई। बेबी, जो शराब का आदी था, अपनी पत्नी को लगातार पीटता रहता था। 26 तारीख की रात को बेबी ने अपनी पत्नी के साथ भी शारीरिक मारपीट की। जब सुबह तक लड़ाई जारी रही तो संतोष, जो सो गया था, जाग गया और उसने अपने पिता को रोका।

फिर, सभी ने उनके बेटे पर पत्थर फेंके। चट्टानों से बचने की कोशिश करते हुए संतोष पास के कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने देखा कि आरोपी उसके बेटे पर हमला कर भाग रहा है। बेटे ने कुएं में गिरने की बात बाकी सभी से छिपाई। अगली शाम स्थानीय लोगों को संतोष का शव भूस्खलन के दौरान मिला।

जिला विधिक अधिकारियों को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत संतोष की मां और पत्नी मंजू को प्रतिकर दिलाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील परसाला ए. अजीकुमार, एडवोकेट मंजीता उपस्थित थे।

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