केरल

केरल : काम के दौरान मौत के मामले में बदल सकते हैं नौकरी देने के नियम

Rani Sahu
4 Jan 2023 1:09 PM GMT
केरल : काम के दौरान मौत के मामले में बदल सकते हैं नौकरी देने के नियम
x
तिरुवनंतपुरम,(आईएएनएस)| केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने वर्तमान डाई-इन-हार्नेस यानि काम के दौरान मौत होने पर परिजनों को नौकरी देने की सरकार की योजना में बदलाव करने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य सरकार कर्मचारी संघों के सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक केरल उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर बुलाई गई है और यह 10 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोग शामिल होंगे।
अभी तक इसमें यह आदेश था कि यदि किसी राज्य सरकार के कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों/पति/पत्नी को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर मृतक के ही विभाग में नौकरी दी जाएगी।
केरल उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने दो विकल्प दिए हैं कि कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर बच्चे या पति या पत्नी नौकरी में शामिल हों या परिवार को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
अभी तक बच्चों/जीवनसाथी के नौकरी ज्वाइन करने की कोई समय सीमा नहीं थी।
सूत्रों ने कहा कि पूरी संभावना है कि इन दोनों विकल्पों को यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
--आईएएनएस
Next Story