केरल

Kerala: ई-कॉम प्लेटफॉर्म ने गलत लॉन्जरी डिलीवर की, महिला को 5 हजार रुपये का हर्जाना

Tulsi Rao
18 July 2025 2:08 PM IST
Kerala: ई-कॉम प्लेटफॉर्म ने गलत लॉन्जरी डिलीवर की, महिला को 5 हजार रुपये का हर्जाना
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तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम की एक महिला, जिसने एक ऑनलाइन विक्रेता पर गलत सामान भेजने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था, को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) ने 5,000 रुपये का मुआवज़ा दिया है। अपनी शिकायत में, महिला ने कहा कि गिरने के बाद बिस्तर पर आराम करते हुए उसने यह खरीदारी की थी।

2 सितंबर, 2024 को, उसने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म शॉपिफ़ाई पर तीन 5XL आकार के फ्रंट बटन बकल स्लीप ब्रा का ऑर्डर दिया। 799 रुपये का भुगतान कैश-ऑन-डिलीवरी के ज़रिए किया गया। डिलीवर किए गए पैक में केवल दो ब्रा थीं।

इसके अलावा, वे सामने से खुली ब्रा थीं, वह भी अलग-अलग साइज़ की। उसने तुरंत वापसी और धनवापसी के लिए वेबसाइट लिंक के ज़रिए विक्रेता से संपर्क करने की कोशिश की। हालाँकि, वह उनसे संपर्क नहीं कर सकी।

डीसीडीआरसी की पीठ, जिसके अध्यक्ष पी वी जयराजन, सदस्य प्रीता जी नायर और विजू वी आर थे, ने मामले की सुनवाई की। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और कार्यवाही एकपक्षीय रही। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्रीवराहम् एन जी महेश और शीबा शिवदासन ने किया।

आयोग ने विक्रेता की ओर से सेवा में कमी पाई। आयोग ने कहा, "हमारा मानना है कि विपक्षी पक्ष की ओर से सेवा में कमी के कारण शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान हुआ है। विपक्षी पक्ष शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है।"

आयोग ने विक्रेता को 799 रुपये की खरीद मूल्य वापस करने, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा और 2,500 रुपये लागत के रूप में देने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि ये भुगतान एक महीने के भीतर किए जाने चाहिए, अन्यथा लागत को छोड़कर, राशि पर 9% वार्षिक ब्याज लगेगा।

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