
Kerala केरल : ड्रग तस्करी मामले में दूसरे आरोपी को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। पहला आरोपी मुकदमे में पेश नहीं हुआ। के.एल. 14यू 6459 कार में 450 ग्राम हशीश के साथ पकड़े गए मामले के दूसरे आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (द्वितीय) की न्यायाधीश के. प्रिया ने सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे। 22 सितंबर, 2018 को सुबह 11 बजे सीतांगोलियाल निवासी फैजल (38) और एम. मुहम्मद हनीफ को कासरगोड के पुलिक्कुन्नू चंद्रगिरी पुल के नीचे ड्रग तस्करी के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर पी. अजितकुमार और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया था। कासरगोड के तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने जांच की। सब-इंस्पेक्टर वी.एस. बाविश ने चार्जशीट दाखिल की। पहले आरोपी फैजल के खिलाफ वारंट जारी है, जो मुकदमे के दौरान पेश नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील जी. चंद्रमोहन जी और अधिवक्ता चित्रकला उपस्थित थे।





