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Kerala कोच्चि: पेरिया दोहरे हत्याकांड में यहां की एक सीबीआई अदालत द्वारा 10 माकपा कार्यकर्ताओं को दोहरे आजीवन कारावास और एक पूर्व पार्टी विधायक सहित चार अन्य को पांच साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के पांच दिन बाद, केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को चारों के फैसले पर रोक लगा दी। सीबीआई अदालत द्वारा पूर्व पार्टी विधायक के.वी. कुन्हीरामन और दूसरे आरोपी को पुलिस हिरासत से जबरन हटाने के तीन आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद ही माकपा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भाजपा के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र की आलोचना की।
माकपा कहती रही है कि जब केरल पुलिस और अपराध शाखा ने इस मामले की जांच की थी, तब न तो कुन्हीरामन और न ही अन्य तीन को आरोपी बनाया गया था और सीबीआई द्वारा मामले को अपने हाथ में लेने के बाद ही नाम शामिल किए गए थे।
कुन्हीरामन और तीन अन्य को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और अब उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दिए जाने के बाद, ये चारों जल्द ही कन्नूर जेल से रिहा हो जाएंगे, जहां वे शनिवार से बंद हैं।
यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कासरगोड जिले के पेरिया में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं - कृपेश (19) और पी.के. सरथ लाल (24) की नृशंस हत्याओं से संबंधित है। पिछले सप्ताह यहां की सीबीआई अदालत ने इस मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराया और 10 अन्य को दोषमुक्त कर दिया। नए निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सरथ लाल के पिता ने कहा कि वे इस और पहले के फैसले का कानूनी सहारा लेंगे, जिसमें 10 लोगों को दोषमुक्त किया गया था।
पीड़ितों की हत्या सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने राजनीति से प्रेरित हमले में की थी। अदालत के अनुसार, आठ आरोपी सीधे तौर पर दोहरे हत्याकांड में शामिल थे, जबकि छह अन्य ने अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी।
अदालत ने इस निर्मम हत्या में सीधे तौर पर शामिल आठ लोगों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि साजिश में शामिल दो अन्य लोगों को भी दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुरुआत में अपराध शाखा द्वारा जांच की गई, पीड़ितों के परिवारों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि हत्याएं क्षेत्र में सीपीआई (एम) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों के चक्र से उपजी थीं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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