केरल

Kerala: धोखाधड़ी केस में दीया कृष्णा की कंपनी घिरी, कर्मचारियों को राहत नहीं

Tara Tandi
26 Jun 2025 4:58 PM IST
Kerala: धोखाधड़ी केस में दीया कृष्णा की कंपनी घिरी, कर्मचारियों को राहत नहीं
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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: अभिनेता और भाजपा नेता कृष्ण कुमार की बेटी दीया कृष्णा की फर्म 'ओह बाय ओजी' के तीन कर्मचारियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी विनीता, दिव्या और राधा की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने कल बताया था कि कर्मचारियों के अपहरण के मामले में कृष्ण कुमार और दीया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
पुलिस ने कृष्ण कुमार और दीया की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तिरुवनंतपुरम प्रधान सत्र न्यायालय को सौंपी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया था। उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ताओं के अपहरण के अलावा कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने मामले के पहले आरोपी विनीता के पति आदर्श और चौथे आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी। संग्रहालय पुलिस ने दीया की फर्म 'ओह बाय ओजी' की महिला कर्मचारियों की शिकायत पर कृष्ण कुमार और उनकी बेटी दीया कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कर्मचारियों का अपहरण किया, उन्हें धमकाया और पैसे चुराए।
संग्रहालय पुलिस ने उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। कृष्ण कुमार ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि संस्थान के कर्मचारियों ने 69 लाख रुपये की ठगी की है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद कर्मचारियों ने कृष्ण कुमार और दीया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, अभिनेता ने कहा कि शिकायत झूठी है
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