केरल

Kerala : एडीजीपी अजित कुमार को क्लीन चिट देने वाली विजिलेंस रिपोर्ट का ब्योरा जारी

Mohammed Raziq
17 Aug 2025 3:54 PM IST
Kerala : एडीजीपी अजित कुमार को क्लीन चिट देने वाली विजिलेंस रिपोर्ट का ब्योरा जारी
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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सतर्कता विभाग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एम.आर. अजित कुमार को विधायक पी.वी. अनवर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। रिपोर्ट का विवरण अब सामने आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाँच प्रमुख आरोप - मलप्पुरम में कैंप कार्यालय परिसर में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई, शजन स्कारिया से ₹2 करोड़ लेना, वित्तीय लाभ के लिए सोने की तस्करी के मामले में दखलंदाजी, कवडियार में एक घर का अनधिकृत निर्माण और वित्तीय अनियमितताएँ - सभी निराधार पाए गए।
हालांकि, सतर्कता न्यायालय ने जाँच की, विशेष रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की, तीखी आलोचना की। न्यायाधीश एम. मनोज की अध्यक्षता वाली एक विशेष अदालत ने एक संबंधित मामले में दी गई पिछली क्लीन चिट को खारिज कर दिया और जाँच की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया। अदालत ने पाया कि अजित कुमार के साले ने ₹34 लाख में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन 22 दिनों के भीतर ही उसे अधिकारी को ₹65 लाख में बेच दिया—यह एक ऐसा लेन-देन था जिसकी जाँच-पड़ताल नहीं की गई। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जाँचकर्ता केवल उनके बयानों पर निर्भर रहकर धन के स्रोत की जाँच या अजित कुमार के पारिवारिक वित्तीय स्थिति की पुष्टि करने में विफल रहे।
अदालत की प्रमुख टिप्पणियाँ
राजनीतिक हस्तक्षेप: अदालत ने सतर्कता रिपोर्ट में उस संदर्भ की निंदा की जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री ने निष्कर्षों को "अनुमोदित" किया था, और इस बात पर ज़ोर दिया कि जाँच राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए।
प्रक्रियात्मक खामियाँ: न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि एक कनिष्ठ अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की निष्पक्ष जाँच कैसे कर सकता है, जिससे अभियुक्त के पक्ष में संभावित पूर्वाग्रह का संकेत मिलता है।
अधूरी जाँच: अदालत ने अजित कुमार की आय के स्रोतों की जाँच-पड़ताल के अभाव पर प्रकाश डाला और जाँच को "सतही" करार दिया।
अनवर के आरोपों पर सतर्कता विभाग के निष्कर्ष
पेड़ों की कटाई: नीलामी के रिकॉर्ड में कानूनी रूप से संसाधित लकड़ी दिखाई गई, जिससे अवैध परिवहन के दावे गलत साबित हुए।
शाजन स्कारिया से रिश्वत: अजित कुमार से कथित ₹2 करोड़ के लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला।
सोने की तस्करी मामले में दखलंदाज़ी: निजी लाभ के लिए हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं।
अनधिकृत घर निर्माण: बैंक रिकॉर्ड में संपत्ति के लिए वैध धन का संकेत मिला।
वित्तीय अनियमितताएँ: आय या संपत्ति अधिग्रहण में कोई विसंगति नहीं पाई गई।
सतर्कता विभाग ने मामले को निपटा दिया है, लेकिन अदालत ने आरोपों की नए सिरे से निष्पक्ष जाँच की वकालत की है, जिससे हाई-प्रोफाइल जाँच में जवाबदेही की आवश्यकता की पुष्टि होती है।
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