केरल
Kerala : संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद केरल के हजारों छात्रों को लाभ से वंचित रखा गया
Mohammed Raziq
24 Sept 2025 3:46 PM IST

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Thrissur, Kerala त्रिशूर, केरल: आलोचकों का कहना है कि सामान्य शिक्षा विभाग का यह निर्णय कि शैक्षणिक वर्ष के छठे कार्यदिवस तक केवल उन्हीं बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म भत्ता दिया जाएगा जिनके पास आधार (यूआईडी) होगा (केरल हर साल स्कूल वर्ष के छठे कार्यदिवस पर सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों की गणना करता है; इस दिन तक आधार संख्या न रखने वाले छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है), शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।
इस वर्ष, 57,130 बच्चे बिना आधार वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इनमें से कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 50,000 छात्र निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के पात्र नहीं होंगे। सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने विधायक कुरुक्कोली मोइदीन के एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में सरकार का रुख स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है और आधार न होने के आधार पर किसी भी लाभ से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जारी राज्य के नियम आधार उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज़ों की भी अनुमति देते हैं।
इसके बावजूद, विभाग बिना आधार वाले बच्चों को वर्दी भत्ता रोक रहा है। इस नीति के कारण आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हज़ारों छात्र लाभ से वंचित हो रहे हैं। हालाँकि सरकार ने आधार की समय-सीमा छठे कार्यदिवस के बजाय 30 जून तक बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षक नियुक्तियों को आधार रिकॉर्ड से जोड़ने से मामला और जटिल हो गया है। पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि माता-पिता की सहमति के बिना प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य बनाना गैरकानूनी है।
संवैधानिक उल्लंघन
एनटीयू के राज्य महासचिव टी. अनूप कुमार ने कहा, "केरल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती को आधार से जोड़ने के लिए उठाए गए कदम असंवैधानिक और आधार नियमों के विपरीत हैं। शिक्षण पदों को कम करने के अलावा, यह नीति छात्रों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करती है।"
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