केरल
Kerala: फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर कहने पर बहस तेज, IMA ने जताई चिंता
Tara Tandi
29 Jan 2026 11:56 AM IST

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KOCHI कोच्चि: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे "डॉक्टर" टाइटल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। IMA ने कहा कि इससे सिर्फ़ और ज़्यादा नकली डॉक्टर पैदा होंगे। एक बयान में, IMA ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मौजूदा कानूनों के अनुसार, सिर्फ़ मॉडर्न मेडिसिन, आयुष और डेंटल स्ट्रीम के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, साथ ही PhD वाले लोग ही अपने नाम के आगे "डॉक्टर" टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं। IMA ने कहा कि सभी को यह टाइटल इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से मरीजों के लिए असली मेडिकल प्रैक्टिशनर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा और इससे गंभीर कन्फ्यूजन पैदा होगा। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि सरकार एक साफ सर्कुलर जारी करे जिसमें बताया जाए कि किसे "डॉक्टर" टाइटल इस्तेमाल करने की इजाज़त है। राज्य अध्यक्ष डॉ. एम.एन. मेनन और सचिव रॉय एम. चंद्रन ने कहा कि मौजूदा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।
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