केरल
KERALA : परिसरों में बाहरी एजेंसियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति
SANTOSI TANDI
13 July 2024 9:53 AM GMT
x
Kochi कोच्चि: उच्च न्यायालय ने कॉलेज परिसरों में डीजे सहित बाहरी पेशेवर समूहों को कला कार्यक्रम करने की अनुमति देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एए जियाद रहमान ने अंतरिम आदेश जारी किया। केरल में कॉलेजों के प्राचार्यों की परिषद ने सहायता प्राप्त कॉलेज प्राचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारी आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश संस्थान के प्रमुख को ऐसे कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए विवेक का उपयोग करने से नहीं रोकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दिए जाने पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कॉलेज के सभागार छात्रों सहित बड़ी भीड़ को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त माने जाते हैं, और प्राचार्यों और शिक्षकों के पास ऐसे आयोजनों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का अभाव है। इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। केरल उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2015 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें जोर दिया गया था कि कॉलेज परिसरों के बाहर एजेंसियों द्वारा आयोजित डीजे प्रदर्शन और संगीत कार्यक्रमों पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। तत्कालीन एचसी न्यायमूर्ति वी चिताम्बरेश ने परिपत्र में कहा था कि शर्तों को सभी परिसरों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने ओणम उत्सव के दौरान तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई घटना के बाद इस मामले का संज्ञान लिया, जहां एक छात्रा की जीप की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
वर्तमान याचिका में यह चिंता जताई गई है कि बाहरी कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने से अन्य कॉलेजों में पिछले साल CUSAT में हुए संगीत कार्यक्रम जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि पाठ्येतर गतिविधियों को छोड़कर परिसरों में अनुमति प्रतिबंधित होनी चाहिए। याचिका में बाहरी कला कार्यक्रमों की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश के प्रावधान को रद्द करने की भी मांग की गई है।
TagsKERALAपरिसरोंबाहरी एजेंसियोंसांस्कृतिक कार्यक्रमोंअनुमतिcampusesexternal agenciescultural eventspermissionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story