केरल

kerala: पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Tara Tandi
9 Nov 2025 2:44 PM IST
kerala: पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
x
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: अदालत ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाकर मारने के आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तिरुवनंतपुरम के सप्तम श्रेणी अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी अनस ने आरोपी अशोक (60) को यह सजा सुनाई। यह घटना 26 फरवरी, 2024 को हुई थी। अशोकन ने मुथाना के अंबालाथुमविला स्थित लक्षम वीडू कॉलोनी निवासी लीला (45) को आग लगा दी थी।
अशोक ने घर के शयनकक्ष में सो रही लीला के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला। उसके बच्चों ने अशोकन को लीला के शरीर पर मिट्टी का तेल डालते देखा था। जब लीला चीखते हुए बाहर भागी तो उसके बेटे अनिल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी झुलस गया। 2023 में स्ट्रोक आने के बाद अशोकन आराम कर रहा था। अशोकन को लगता था कि लीला उसे छोड़ देगी और उसे शक था कि लीला का विवाहेतर संबंध है। लीला के अट्टुकल पोंगाला चढ़ाने के बाद देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ था। अयिरूर पुलिस ने जाँच पूरी की और मामले में दायर आरोपपत्र में उनके बच्चों अनिल, अश्वथी, अंजू और अनीता सहित 27 गवाहों से पूछताछ की गई। 39 दस्तावेज़ पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील के. वेणी पेश हुए।
Next Story