केरल
Kerala: आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने सतर्कता विभाग की रिपोर्ट को ठुकराया
Tara Tandi
14 Aug 2025 3:37 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: एडीजीपी एम.आर. अजित कुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में झटका लगा है। विशेष सतर्कता अदालत ने अधिकारी को क्लीन चिट देने वाली सतर्कता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अजित कुमार द्वारा तिरुवनंतपुरम के कौडियार में अपने साले के नाम पर खरीदी गई ज़मीन के संबंध में सतर्कता जाँच की गई थी। अदालत इसके खिलाफ वकील नागराज द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
उन्होंने 70 लाख रुपये की ज़मीन खरीदी और उस पर एक आलीशान घर बनवाया। आरोप है कि उन्होंने भ्रष्ट धन से ज़मीन खरीदी और घर बनवाया। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव पी. शशि ने एडीजीपी की मदद की थी। नागराज ने अपनी याचिका में कहा था कि अजित कुमार को दी गई क्लीन चिट उनके उच्च पदस्थ प्रभाव के कारण थी। अदालत ने याचिका पर विचार किया और सतर्कता रिपोर्ट व अन्य विवरणों की जाँच के बाद क्लीन चिट खारिज कर दी। इसके साथ ही, अजित कुमार के खिलाफ फिर से जाँच होगी।
अजित कुमार ने कौडियार में लिफ्ट समेत आलीशान सुविधाओं से लैस एक घर बनवाया था। शुरू से ही यह सवाल उठा था कि सरकारी वेतन पाने वाला कोई व्यक्ति करोड़ों का घर कैसे बनवा सकता है। हालाँकि, विजिलेंस ने यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी कि अजित कुमार ने कर्ज़ लिया था और अपने साले से भी पैसे उधार लिए थे।
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