केरल
kerala: सबरीमाला सोना चोरी मामले में कोर्ट ने एन वासु को ज़मानत दी
Tara Tandi
11 Feb 2026 4:00 PM IST

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KOLLAM कोल्लम: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में जेल में बंद देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट और कमिश्नर एन वासु को कानूनी ज़मानत दे दी है। उन्हें शर्तों के साथ ज़मानत दी गई। वासु ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के चार्जशीट फाइल न करने का हवाला देकर ज़मानत ली थी।
वासु ने 90 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ज़मानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबरीमाला सोना चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से अब तक पांच को ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। पहले आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, मुरारी बाबू, एस श्रीकुमार और सुधीश कुमार को पहले कानूनी ज़मानत दी गई थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 16 फरवरी, 2019 को बोर्ड को लिखे लेटर में कहा गया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी को दिए जाने वाले दरवाज़ों के फ्रेम पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। इसे ठीक करके कॉपर शीट से बदल दिया गया। यह बदलाव अब वासु के खिलाफ अहम हो गया है।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया है कि वासु ने सोने की परत चढ़ी चादरों को कॉपर बताकर पोट्टी को सौंपने की साज़िश में अहम भूमिका निभाई थी। बोर्ड ने वासु की सिफारिश पर पोट्टी को चादरें सौंपने का फैसला किया। 19 मार्च को हुई बोर्ड मीटिंग में वासु के 26 फरवरी, 2019 को दिए गए लेटर को मंज़ूरी दी गई और चादरें पोट्टी को सौंपने का फैसला किया गया। इसके मुताबिक, देवस्वम सेक्रेटरी एस जयश्री के दिए गए ऑर्डर के आधार पर सोने की चादरों की स्मगलिंग की गई। यह पाया गया है कि सबरीमाला में सोने की चादरों को सबसे पहले उस समय के देवस्वम कमिश्नर एन वासु के बोर्ड की मंज़ूरी के लिए दिए गए एक लेटर में कॉपर के तौर पर दर्ज किया गया था। इसी तरह का फ्रॉड बाद में द्वारपालक मूर्ति की चादरों के मामले में भी दोहराया गया।
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