केरल

Kerala : अदालत ने आधे दाम घोटाले के पहले मामले में आनंद कुमार को जमानत दी

Mohammed Raziq
15 May 2025 5:30 PM IST
Kerala : अदालत ने आधे दाम घोटाले के पहले मामले में आनंद कुमार को जमानत दी
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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: अदालत ने आधे दाम में घोटाले से जुड़े पहले मामले में के एन आनंद कुमार को जमानत दे दी है। मुवत्तुपुझा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जमानत दी गई थी। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी करीब 30 मामलों में दर्ज की गई थी। अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें जेल में ही रहना होगा। इविन-जिजो नेदुंबसेरी में वाहन को रास्ता न देने के विवाद में युवक की मौत साई ग्रामम के कार्यकारी निदेशक आनंद कुमार के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने आधे दाम में स्कूटर, लैपटॉप और सिलाई
मशीन देने का वादा कर 500 करोड़ रुपये का गबन किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एल्सा कैथरीन जॉर्ज ने उन्हें रिमांड पर लिया। कन्नूर में धोखाधड़ी के मामले में तिरुवनंतपुरम के मुख्य जिला सत्र न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद मार्च 2025 में अपराध शाखा ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने आनंद कुमार के इस दावे को खारिज कर दिया कि धनराशि ट्रस्ट के खाते में जमा कर दी गई थी और वित्तीय लेनदेन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी या जानकारी नहीं थी।
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