केरल

Kerala Court: कहा कि राहुल विधायक मामले में असफल रिश्ते में सहमति से सेक्स करना रेप नहीं

Anurag
12 Feb 2026 8:14 PM IST
Kerala Court: कहा कि राहुल विधायक मामले में असफल रिश्ते में सहमति से सेक्स करना रेप नहीं
x

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के MLA राहुल मामकूटाथिल के मामले में हाई कोर्ट ने अहम बातें कही हैं। मालूम हो कि MLA को रेप और अबॉर्शन केस में पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि MLA राहुल और विक्टिम के बीच रिश्ता सहमति से जारी रहा। जज कौसर एडप्पागथ ने कहा कि अगर शुरू में सेक्स सहमति से हुआ था और बाद में रिश्ता बिगड़ गया, तो ऐसे मामलों में सेक्स को रेप नहीं माना जा सकता। जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि अगर दो एडल्ट अपनी मर्ज़ी से सेक्स करते हैं और कुछ समय तक रिश्ता जारी रखते हैं, तो यह एक मर्ज़ी का काम होगा, लेकिन इसे पार्टनर पर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता।

जज ने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी याद किया। जज ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को दोहराया कि अगर कोई रिश्ता अपनी मर्ज़ी से तोड़ा जाता है, तो क्रिमिनल रेप कानून ऐसे रिश्ते पर लागू नहीं हो सकते। जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि रिश्ते का कमज़ोर होना रेप नहीं माना जाता और ऐसे कामों की निंदा की जाती है। कोर्ट ने MLA राहुल और पीड़िता के बीच WhatsApp पर हुई बातचीत भी जारी की। कोर्ट ने कहा कि चैट से पता चला कि अबॉर्शन पीड़िता की सहमति से किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने खुद अबॉर्शन के लिए टैबलेट मांगी थीं, उसने अपनी लोकेशन भी शेयर की थी, और MLA को दवा एक दोस्त से मिली थी, जैसा कि WhatsApp चैट में बताया गया था।

Next Story