
Kerala केरल: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद, थिरुनेल्ली कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी ने वायनाड के थिरुनेल्ली महाविष्णु मंदिर का डिपॉज़िट वापस कर दिया है। CPM के कंट्रोल वाले थिरुनेल्ली कोऑपरेटिव बैंक ने 6.5 करोड़ रुपये और ब्याज समेत 7.28 करोड़ रुपये का डिपॉज़िट वापस कर दिया। यह पैसा 24 दिसंबर को वापस किया गया।
मनंतवाडी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1.48 करोड़ रुपये और मंदिर कर्मचारी यूनियन ने 42 लाख रुपये वापस किए हैं। इसके अलावा, यूनियन को 25 लाख रुपये और देने हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को यह सख्त टिप्पणी बैंकों और सोसाइटी की उस याचिका पर विचार करते हुए की, जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ दायर किया गया था, जिसमें थिरुनेल्ली महाविष्णु मंदिर और त्रिशिलेरी शिव मंदिर को कोऑपरेटिव बैंकों में जमा अपना पैसा निकालकर किसी नेशनलाइज़्ड बैंक में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया कि मंदिर की इनकम भगवान की है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के फायदे के लिए किया जा सकता है। बेंच ने यह भी बताया कि मंदिर के पैसे का इस्तेमाल कोऑपरेटिव बैंक को चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।





