
x
KOCHI कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने सुरेश गोपी की फिल्म जेएसके: जानकी बनाम केरल राज्य से जुड़े विवादों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर जानकी नाम से कौन आहत है। सेंसर बोर्ड को बताना चाहिए कि जानकी नाम में क्या गलत है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सेंसर बोर्ड फिल्म का नाम बदलने का आदेश दे रहा है। सेंसर बोर्ड और रिवाइजिंग कमेटी द्वारा जेएसके को अनुमति न दिए जाने के बाद हाईकोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा था।
हाईकोर्ट ने इससे पहले फिल्म 'जानकी बनाम केरल राज्य' के निर्माताओं की याचिकाओं पर विचार किया था। इससे पहले मामले पर विचार करते समय हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की थी। किसी को किसी किरदार का नाम क्यों बदलना चाहिए? जानकी एक आम नाम है जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है। धार्मिक उद्देश्य क्या है? हमारे पास सीता और गीता नाम की फिल्में हैं।
जानकी सीता हैं। तब कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हमारे पास राम लखन नाम की फिल्म है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब जानकी को लेकर कुछ शिकायतें कैसे हो रही हैं? सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में बताया कि फिल्म का नाम दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और धर्म को प्रभावित करता है। बोर्ड ने निर्माताओं को फिल्म का नाम 'जानकी' बदलने का भी निर्देश दिया। फिल्म में केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त सामग्री है। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को यह भी बताया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखने की अनुमति नहीं है।
TagsKerala फिल्म नाम जानकीविवादहाईकोर्ट उठाए सवालKerala film Naam JanakicontroversyHigh Court raises questionsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





