केरल

Kerala : उपभोक्ता अदालत ने लगाया 2.66 लाख का जुर्माना

Kavita2
5 July 2025 2:15 PM IST
Kerala : उपभोक्ता अदालत ने लगाया 2.66 लाख का जुर्माना
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Kerala केरल : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायालय ने बांझपन का इलाज करवाने वाले एक दम्पति को 2.66 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दम्पति से यह वादा करके बड़ी रकम ठगी गई थी कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वे संतान प्राप्त कर सकेंगे और यह 100 प्रतिशत सफल होगा। उन्होंने बांझपन के इलाज के नाम पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, 100 प्रतिशत सफलता का वादा किया और 1000 रुपए एडवांस ले लिए। इसके बाद दम्पति से 2.40 लाख रुपए फीस के रूप में वसूले। पूरी रकम लेने के बाद उन्होंने कहा कि आईवीएफ की सफलता संदिग्ध है और आगे की जांच के लिए 40,000 रुपए अतिरिक्त मांगे। शिकायतकर्ता ने रकम चुका दी। बाद में शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि वे सिर्फ मार्केटिंग एजेंट थे और वादे का कोई आधार नहीं था। उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा उस स्थिति में खटखटाया गया, जब विरोधी पक्ष रिफंड देने के लिए तैयार नहीं था, भले ही इसके लिए अनुरोध किया गया हो। शिकायतकर्ता ने एर्नाकुलम में प्रजनन क्लिनिक ब्राउन हॉल इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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