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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और केरल जल प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक को समन जारी किया है। यह कार्रवाई हाल ही में बनी सड़कों को बार-बार और बिना किसी तालमेल के खोदे जाने की समस्या को हल न कर पाने के कारण की गई है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने यह आदेश तब जारी किया जब इस समस्या को सुलझाने के लिए पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
यह कानूनी कदम आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर दर्ज किए गए मामले के तहत उठाया गया है। आयोग ने पहले 14 अगस्त 2024 को एक उच्च-स्तरीय विशेष निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया था। इस प्रस्तावित पैनल का मकसद बुनियादी ढांचे के कामों में तालमेल बिठाना और पाइपलाइन की मरम्मत के लिए हाल ही में बनी सड़कों को तुरंत तोड़े जाने से रोकना था। आयोग ने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक करने का भी निर्देश दिया था, ताकि खोदी गई सड़कों को ठीक करने के लिए एक समय-सीमा वाला नियम बनाया जा सके और सड़क के उन्हीं हिस्सों को बार-बार खोदने की आदत की जांच की जा सके।
यह दंडात्मक कार्रवाई तब शुरू की गई जब शीर्ष अधिकारियों ने विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने के लिए दी गई एक महीने की समय-सीमा को नजरअंदाज कर दिया। हाल की मीडिया रिपोर्टों और जनता की शिकायतों से पता चला है कि 'स्मार्ट सिटी कॉरिडोर' के तहत हाल ही में बेहतर बनाई गई सड़कों को भी व्यवस्थित तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिससे आयोग को दखल देना पड़ा। निगरानी संस्था ने जनहित और सुरक्षा से जुड़े इस मामले के प्रति अधिकारियों की उदासीनता पर कड़ी नाराजगी जताई है। ताजा निर्देश में चेतावनी दी गई है कि अगर तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट नहीं दी गई, तो दोनों शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक वारंट की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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