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केरल Kerala: प्रवर्तन निदेशालय ने केरल Kerala के कासरगोड स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट के खिलाफ विदेशी स्रोतों से 220 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करके विदेशी अंशदान नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई शुरू की है।यह मामला कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष, अनिवासी भारतीय इब्राहिम अहमद अली से जुड़ा है, जिन पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन का संदेह है।
एजेंसी ने गुरुवार को कासरगोड में दो स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी ली। एक बयान में, ईडी ने पुष्टि की कि ये तलाशी ट्रस्ट द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी धनराशि प्राप्त करने से जुड़ी थीं।ईडी के अनुसार, ट्रस्ट को 2021 से इब्राहिम अहमद अली से 220 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। ये धनराशि ट्रस्ट के खातों में "असुरक्षित" ऋण के रूप में दर्ज की गई थी।हालांकि, एजेंसी ने कहा कि कोई ऋण समझौता, ब्याज दर की शर्तें या पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं थी, और आज तक कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। यूएई स्थित कंपनी के माध्यम से धन प्राप्त हुआ
ईडी की जाँच से पता चला कि विदेशी धन यूनिवर्सल लुब्रिकेंट्स एलएलसी नामक एक यूएई स्थित कंपनी के माध्यम से भेजा गया था।सहायक दस्तावेज़ों के अभाव और एफसीआरए के तहत स्पष्टीकरणों के आधार पर, ईडी ने कहा कि यह लेनदेन प्रथम दृष्टया एफसीआरए के तहत "विदेशी योगदान" के रूप में योग्य है।ईडी ने बताया कि ट्रस्ट विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके पास विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक एफसीआरए बैंक खाता भी नहीं है| ईडी ने आगे कहा कि विदेशी धन का एक हिस्सा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में कृषि भूमि की खरीद के लिए "उपयोग" किया गया था।जांच में यह भी पाया गया कि ट्रस्ट को इब्राहिम अहमद अली से 2.49 करोड़ रुपये नकद मिले, जो फेमा नियमों के तहत एक और उल्लंघन है। ईडी ने कहा, "तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़, 220 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण दिखाने वाले बही खाते, ट्रस्ट की कैश बुक और वित्तीय डेटा वाली एक हार्ड डिस्क जब्त की गई।"
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