केरल
Kerala: पलक्कड़ में 23 बच्चों की मौत मामले की जांच में CBI की एंट्री
Tara Tandi
13 Jun 2026 11:48 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में CBI जांच का आदेश दिए जाने के बाद, पिछले 13 सालों में पलक्कड़ जिले के सीमावर्ती इलाकों में 23 बच्चों की रहस्यमयी मौतों के मामलों की फिर से जांच शुरू हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, और कुछ के साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था। स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच के बावजूद, इनमें से कोई भी मामला सुलझ नहीं पाया है। हाई कोर्ट ने CBI को कोल्लेनगोड में 2010 में हुई 11 साल की लड़की की मौत के मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है और यह रिपोर्ट मांगी है कि क्या एजेंसी बाकी मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट 6 अगस्त तक जमा करनी है।
यह आदेश तब आया जब कोर्ट ने 11 साल की लड़की की मौत से जुड़ी क्राइम ब्रांच की जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएँ पाईं। ये याचिकाएँ 'वालयार जस्टिस एक्शन कमेटी' ने दायर की थीं, जिसमें मामलों की प्रभावी जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने इन याचिकाओं पर विचार किया। बच्चों की रहस्यमयी मौतों की खबरें वालयार, कसाबा, कोल्लेनगोड, पट्टाम्बी, श्रीकृष्णापुरम, कोंगाड, ओट्टापलम, शोलायूर, अगाली, चित्तूर, कल्लाडिकोड, हेमाम्बिका नगर और कोट्टायी पुलिस स्टेशन क्षेत्रों से मिली थीं। कोर्ट ने कहा कि CBI पलक्कड़ जिला पुलिस प्रमुख से मामले की जानकारी ले सकती है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की हर महीने कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KELSA) के अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील बी.जी. हरिंद्रनाथ पेश हुए। सरकार के लिए कोर्ट के निर्देश:
बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए बच्चों के अधिकारों और बाल सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ। स्कूलों, आदिवासी इलाकों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नशा-विरोधी और साइबर सुरक्षा अभियान आयोजित करें।
बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और बाल अधिकार आयोग के बीच तालमेल सुनिश्चित करें।
शोषण का शिकार हुए बच्चों की पहचान करें और उन्हें कानूनी सहायता और कल्याणकारी लाभ प्रदान करें।
बाल सुरक्षा गतिविधियों में पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और वकीलों की भूमिका को मज़बूत करें।
स्थानीय निकायों, कुडुम्बश्री इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करके स्थानीय बाल सुरक्षा समितियाँ बनाएँ। 2010 कोल्लेन्गोड लड़की की मौत का मामला
कोल्लेन्गोड में 11 साल की लड़की की 2010 में हुई मौत का मामला एक दशक से ज़्यादा की जांच के बाद भी सुलझ नहीं पाया। आखिरकार क्राइम ब्रांच ने इसे "अनसुलझा" (undetected) मानते हुए क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी। 18 जनवरी 2010 को दोपहर करीब 2.30 बजे, पल्लासना ओझिवुप्पारा में अपनी दादी के घर के बाथरूम में लड़की साड़ी से लटकी हुई मिली थी। स्थानीय पुलिस, CBCID और क्राइम ब्रांच, सभी ने इस मामले की जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत से कुछ समय पहले बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट और खरोंच के निशान मिले थे। सीमेन (वीर्य) भी पाया गया था। घटना के छह महीने बाद लड़की की मां ने आत्महत्या कर ली। बाद में उसके पिता की भी मौत हो गई। जांचकर्ताओं ने लगभग 370 गवाहों से पूछताछ की और कई संदिग्धों के वैज्ञानिक परीक्षण (scientific tests) किए। हालांकि, वे बच्ची की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान नहीं कर पाए।
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