
अलपुझा: अलपुझा दक्षिण पुलिस ने शुक्रवार को सीपीएम नेता और पूर्व मंत्री जी सुधाकरन के खिलाफ डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और 1988 की धाराओं 128 (मतदान की गोपनीयता), 135 (मतपत्रों को अवैध रूप से हटाना), 135ए (बूथ कैप्चरिंग) और 136 (सामान्य चुनावी अपराध) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देशों और अभियोजन उप महानिदेशक की कानूनी सलाह के आधार पर मामला शुरू किया। यह कार्रवाई बुधवार को सेवानिवृत्त एनजीओ यूनियन नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए सुधाकरन द्वारा दिए गए बयान के बाद की गई। अंबालापुझा तहसीलदार एस अनवर ने गुरुवार को उनका बयान दर्ज किया।





