केरल

केरल कैबिनेट ने मारे गए डॉक्टर, अग्निशमन अधिकारी के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी

Gulabi Jagat
1 Jun 2023 7:46 AM GMT
केरल कैबिनेट ने मारे गए डॉक्टर, अग्निशमन अधिकारी के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी
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तिरुवनंतपुरम (एएनआई): केरल कैबिनेट ने बुधवार को वंदना दास, एक डॉक्टर और फायरमैन रेनजिथ जेएस के परिवार को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया, जिनकी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अलग-अलग घटनाओं में मृत्यु हो गई थी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बुधवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
वंदना दास की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी, जब कोट्टारक्करा तालुक अस्पताल में एक 42 वर्षीय मरीज का इलाज कर रही थी, जिसने सर्जिकल कैंची से उस पर वार कर दिया। आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था।
तिरुवनंतपुरम के किन्फ्रा पार्क में केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के एक गोदाम में लगी आग को बुझाते समय एक अग्निशमन और बचाव अधिकारी, जेएस रेनजिथ की मृत्यु हो गई।
वंदना दास के परिवार को मुआवजा राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से आवंटित की जाएगी, जबकि अग्नि एवं बचाव अधिकारी के परिवार को अनुदान चिकित्सा सेवा निगम कोष से जारी किया जाएगा।
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में केरल जल प्राधिकरण के कडुथुरुथी उपखंड के तहत कवलीपुझा पंप हाउस में काम करने के दौरान पानी की टंकी में गिरने से मरने वाले पंप ऑपरेटर एसआर राजेश कुमार की पत्नी को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया।
बैठक में महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सांकेतिक भाषा दुभाषियों की सेवाओं का लाभ उठाने का भी निर्णय लिया गया है। उनकी सेवाओं का उपयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में किया जाएगा।
यह निर्णय लिया गया कि सरकारी विभाग बधिर व्यक्तियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। मानदेय की राशि 1000 रुपये प्रति घंटा की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में 52 दिनों के लिए ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया गया. इसमें कहा गया है कि केरल तट पर 10 जून से 31 जुलाई (9 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई की मध्यरात्रि) तक 52 दिनों के लिए ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। (एएनआई)
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