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Kottayam कोट्टायम: भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को शुक्रवार को एराट्टुपेटा मजिस्ट्रेट कोर्ट Erattupeta Magistrate Court ने नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में जमानत दे दी। टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जमानत देते समय कोर्ट ने पीसी जॉर्ज की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार किया। एंजियोग्राम की सिफारिश सहित मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई, जिस पर जमानत याचिका पर विचार किया गया।
पुलिस रिपोर्ट की भी जांच की गई। कोर्ट ने पाया कि चूंकि बयान दर्ज किए जा चुके हैं और सबूत एकत्र किए जा चुके हैं, इसलिए जमानत याचिका का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। जमानत आदेश जल्द ही पाला उप-जेल को भेज दिया जाएगा। जॉर्ज, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं, दोपहर तक रिहा होने की उम्मीद है। विवादास्पद भाजपा नेता ने मामले में 24 फरवरी को एराट्टुपेटा कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उन पर बीएनएस की धारा 196(1)(ए) और 299 के साथ-साथ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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