केरल

Kerala : जिले के बाहर चिकन वेस्ट ले जाने पर रोक

Kavita2
16 Oct 2025 3:36 PM IST
Kerala : जिले के बाहर चिकन वेस्ट ले जाने पर रोक
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Kerala केरल : ज़िला प्रशासन ने पोल्ट्री वेस्ट को ज़िले से बाहर ले जाने पर सख़्त सज़ा लगाने का फ़ैसला किया है। इसका मकसद पोल्ट्री वेस्ट के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन को रोकना और साइंटिफिक प्रोसेसिंग पक्का करना है।

लोकल सरकार के जारी एक नए ऑर्डर के मुताबिक, सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) को उन गाड़ियों को ढूंढने और नीलाम करने का अधिकार दिया गया है जो नियमों को तोड़कर कचरा ले जा रही हैं। म्युनिसिपल सेक्रेटरी, एक डेज़िग्नेटेड ऑफिसर, या सब-इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई पुलिस ऑफिसर गैर-कानूनी तरीके से कचरा ले जा रही गाड़ियों को ज़ब्त करके SDM के सामने पेश कर सकता है।

SDM ज़ब्त करने से पहले गाड़ी के मालिक को सुनवाई का मौका देने के बाद ज़ब्त करने पर फ़ैसला सुना सकता है। ज़ब्त की गई गाड़ी को नीलाम करके बेचा जाएगा। अगर पास के ज़िले का सीवेज प्लांट अपने ज़िले के प्लांट के ज़्यादा पास है, तो डिस्ट्रिक्ट हेड फैसिलिटेशन कमेटी (DLFMC) की इजाज़त से ज़िले की सीमा पार करने की छूट दी जा सकती है। अगर ज़िले के अंदर के प्लांट में ज़रूरी ट्रीटमेंट कैपेसिटी नहीं है या वह खराब हालत में है, तो सीवेज को ज़िले के बाहर के प्लांट में भेजा जा सकता है। जवाब में यह भी कहा गया है कि DLFMC की इजाज़त से इजाज़त दी जाएगी।

स्वच्छता मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी. वरुण ने बताया कि जो लोग चिकन खाद को जिले से बाहर ले जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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