केरल
kerala: दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति: K-TET अनिवार्य किया गया
Tara Tandi
14 Jan 2026 10:56 AM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सरकार ने केरल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए K-TET को अनिवार्य बनाने का आदेश जारी किया है। यह जिला-स्तरीय समितियों और सीधी नियुक्तियों के माध्यम से की गई नियुक्तियों पर लागू होता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसने शिक्षक नियुक्तियों के लिए K-TET को अनिवार्य कर दिया था। निर्देश👉एलपी/यूपी श्रेणी: जिन उम्मीदवारों ने K-TET श्रेणी I/II में से कोई एक उत्तीर्ण किया है, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।👉हाई स्कूल श्रेणी: K-TET श्रेणी III (KTET-III) योग्यता अनिवार्य है।👉भाषा/विशेषज्ञ शिक्षक: प्राथमिक श्रेणी में भाषा शिक्षकों और विशेषज्ञ शिक्षकों के लिए K-TET श्रेणी IV योग्यता पर विचार किया जाएगा।👉हाई स्कूल स्तर के भाषा शिक्षक जिन्होंने K-TET श्रेणी III उत्तीर्ण किया है, उन्हें श्रेणी IV उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।👉C-TET प्राथमिक चरण उत्तीर्ण करने वालों को K-TET श्रेणी I से और प्राथमिक चरण उत्तीर्ण करने वालों को श्रेणी II से बाहर करने की वर्तमान प्रथा जारी रहेगी।
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