केरल

Kerala: अभिनेत्री पर हमले के मामले में बरी फैसले पर उच्च अदालत में अपील

Tara Tandi
27 Feb 2026 5:44 PM IST
Kerala: अभिनेत्री पर हमले के मामले में बरी फैसले पर उच्च अदालत में अपील
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KOCHI कोच्चि: राज्य सरकार ने एक्ट्रेस पर हमले के मामले में दिलीप और दूसरे आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की है। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए ज़रूरी डिजिटल सबूतों को फालतू वजहों से खारिज कर दिया
कोर्ट ने डायरेक्टर बालचंद्र कुमार द्वारा दिखाए गए फुटेज और दिलीप के भाई अनूप के फोन से मिले सबूतों की जानकारी पर गंभीरता से विचार नहीं किया। प्रॉसिक्यूशन का तर्क है कि टेक्निकल और मामूली वजहों का हवाला देकर गंभीर सबूतों को खारिज करना कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। सरकार की मांग है कि पल्सर सुनी समेत आरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए और दूसरे आरोपियों को बरी करने का फैसला रद्द किया जाए। सरकार DGP और स्पेशल प्रॉसिक्यूटर की सिफारिश मानकर इन अपील की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। प्रॉसिक्यूशन ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मज़बूत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है।
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