केरल

Kerala ने डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया

Triveni
10 Aug 2025 11:41 AM IST
Kerala ने डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया
x
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए नए अध्यादेश में सरकार ने राज्यपाल की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। राज्यपाल की जगह सरकार कुलपति खोज समिति का गठन करेगी।खोज समिति के सदस्य सरकार, उच्च शिक्षा परिषद, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और यूजीसी से होंगे। इसके साथ ही, कुलपति पैनल का नामांकन पूरी तरह से सरकार के हित पर आधारित होगा। केंद्र सरकार का प्रभाव यूजीसी के प्रतिनिधि तक सीमित रहेगा। समिति बहुमत के आधार पर राज्यपाल को नाम बताएगी। सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि राज्यपाल सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल में से केवल एक व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।
पहले, जब राज्यपाल के पास खोज समिति गठित करने का अधिकार था, तब राजभवन किसी विशेषज्ञ को नामित कर सकता था। अब ऐसा करने का अधिकार राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पास होगा। चूँकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में केंद्र सरकार के संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राज्य सरकार के हितों की रक्षा होगी। इसकी पहले से ही आशंका थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल को खोज समिति के गठन से बाहर रखा गया।हालाँकि विधानसभा द्वारा पहले पारित इसी तरह के एक संशोधन को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी नहीं मिली।
डॉ. सीज़ा थॉमस के प्रति सरकार
के रवैये से संकेत मिलता है कि उन्हें जल्द से जल्द हटाया जा सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल इस अध्यादेश को मंज़ूरी देंगे या नहीं।
यूजीसी क़ानून में राज्यपाल की शक्तियाँ
यूजीसी के 2025 के मसौदा क़ानून में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को एक खोज समिति का गठन करना होगा। इस समिति में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और यूजीसी के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। सरकार का यह कदम डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर इस क़ानून के लागू होने से पहले ही अपनी पकड़ मज़बूत करना है।
केरल की स्थिति
यहाँ हो यह रहा है कि राज्य सरकार एक कुलपति खोज समिति का गठन करेगी। इसके साथ ही, कुलपति पैनल का नामांकन पूरी तरह से सरकार के हित पर आधारित होगा।
Next Story