केरल
Kerala: एडीएम नवीन बाबू की मौत, सत्र न्यायालय करेगी आगे की जाँच पर विचार
Tara Tandi
30 Aug 2025 3:25 PM IST

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KANNUR कन्नूर: थालास्सेरी सत्र न्यायालय दिवंगत एडीएम नवीन बाबू की पत्नी मंजूषा द्वारा अपने पति की मृत्यु की आगे की जाँच के अनुरोध पर विचार करेगा। कन्नूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर याचिका को आगे की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी द्वारा सीबीआई जाँच की माँग वाली पूर्व याचिका को खारिज कर दिया था। मंजूषा ने आगे की जाँच की माँग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें जाँच करने वाले विशेष जाँच दल पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि जाँच अधूरी थी और आरोपी दिव्या तथा कलेक्टर अरुण के. विजयन के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए थे। आरोप लगाया गया था कि नवीन को एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में फँसाने के लिए जाँच की गई थी। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है और आगे की जाँच की माँग वाली याचिका टिक नहीं पाएगी।
पुलिस ने भी एक रिपोर्ट दायर कर याचिका खारिज करने की माँग की थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि मामले की जाँच के दायरे में आने वाले सभी पहलुओं की गहन जाँच के बाद आरोपी को दोषी पाया गया। इस रिपोर्ट पर विचार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, लेकिन आरोपी दिव्या के वकील, एडवोकेट के. विश्वनाथ की दलील स्वीकार कर ली, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
मंजूषा के वकील ने तर्क दिया कि अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में खामियाँ थीं, जिनकी वजह से आरोपी बच निकले। याचिका में तेरह खामियाँ बताई गई थीं। आरोपपत्र में कहा गया है कि नवीन बाबू ने प्रशांतन से रिश्वत ली थी। भूमि राजस्व आयुक्त की जाँच ने रिश्वतखोरी की अफवाहों का भंडाफोड़ करते हुए नवीन की बेगुनाही साबित कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की अलग से जाँच नहीं की।
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