
x
New Delhi नई दिल्ली: हेमा कमेटी के समक्ष गवाही देने वाली अभिनेत्री को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें गोपनीय बयान देने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में उन्हें 29 तारीख को अपना गोपनीय बयान दर्ज कराने के लिए तिरुवनंतपुरम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।यह नोटिस अभिनेत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हेमा कमेटी के समक्ष अपनी गवाही के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। अभिनेत्री की कानूनी टीम ने नोटिस की एक प्रति सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है।भारतीय दंड संहिता की धारा 183 के तहत, अभिनेत्री को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तिरुवनंतपुरम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें दोपहर 2:30 बजे पेश होना होगा। कोर्ट ने नोटिस भेजने का फैसला विशेष जांच दल (एसआईटी) के अनुरोध के बाद लिया है, जो हेमा कमेटी को दी गई गवाही की जांच कर रहा है।
अभिनेत्री की कानूनी टीम ने सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को नोटिस की एक प्रति सौंपी। कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने पहले विशेष जांच दल को सूचित किया था कि हेमा समिति को दी गई गवाही के आधार पर शिकायत पर आगे बढ़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि, इसके बावजूद अदालत ने अभिनेत्री के गोपनीय बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह हेमा समिति को दी गई गवाही के आधार पर मामला दर्ज करने और जांच करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में आज आदेश पारित करेगा। हालांकि, सोमवार को कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि वह उन मामलों में कार्यवाही बंद कर देगी जहां शिकायतकर्ता आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अभिनेत्री ने सुझाव दिया है कि हाल ही में उन्हें मिले नोटिस के आधार पर सरकार का रुख बदल गया है।
TagsKeralaअभिनेत्रीगुप्त बयानactresssecret statementजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





